Delhi Schools Closed: दिल्ली में प्रदूषण का कहर, AQI लेवल 400 पार; School बंद किए, GRAP-3 की पाबंदियां लागू

दिल्ली में प्रदूषण का कहर, AQI लेवल 400 पार गंभीर; CM आतिशी ने School बंद किए, अब GRAP-3 की पाबंदियां लागू

Delhi All Primary Schools Closed Due To Rising Pollution Level

Delhi All Primary Schools Closed Due To Rising Pollution Level

Delhi Schools Closed: पिछले कई दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण से जूझ रही है। धुंध की परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की यह बेहद गंभीर स्थिति है। यानि प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि, खराब हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग गई है। दिल्ली की हवा दम घोंटू हवा में तब्दील होती जा रही है। आलम यह है कि, वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में स्कूलों को भी बंद करना पड़ रहा है। ताकि प्रदूषण से बच्चों का स्वास्थ्य न बिगड़े।

दिल्ली में 5वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद

बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में 5वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यह फैसला लिया है। सीएम आतिशी ने कहा है कि, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास होगी। यानि स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं जाना होगा। दिल्ली सरकार के अगले निर्देश तक दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स को उनके घर से ही ऑनलाइन क्लास में शामिल करेंगे। माना जा रहा है कि, आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ राजधानी पर प्रदूषण की मार और बढ़ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली के आनंद विहार इलाके में आज सुबह AQI लेवल 'गंभीर' श्रेणी में 441 दर्ज किया गया है।

दिल्ली में अब GRAP-3 की पाबंदियां लागू

दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानि GRAP के तीसरे चरण को लागू करना पड़ा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 15 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 लागू करने का फैसला किया है। जहां GRAP-3 लागू होने के चलते दिल्ली में प्रदूषण संबंधी कई तरह की पाबन्दियां लग गई हैं। इन पाबंदियों का असर दिल्ली और एनसीआर के लोगों के जीवन पर भी पड़ने वाला है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबन्धित विभाग के अधिकारियों को GRAP-3 की सभी पाबंदियों को सख्ती से लागू करने को कहा है।

GRAP-3 लागू होने से कौन सी पाबंदियां रहेंगी

वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी की GRAP को तैयार किया गया है। GRAP लागू करने का मकसद प्रदूषण के स्तर को कम करने है। वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इसके अलग-अलग चरण लागू किए जाते हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी काफी खराब स्तर पर पहुंचने और GRAP-3 लागू होने से इमारतों और सड़कों के निर्माण और तोडफोड़ से संबंधित काम प्रदूषण नियंत्रण में आने तक पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं खनन-पत्थरों की कटिंग और धूल फैलाने से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियां ठप रहेंगी।

दरअसल, GRAP 3 के लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही साथ तोड़फोड़ और प्रदूषण संबंधी गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। GRAP 3 के लागू होने के वजह से दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाली सभी अंतरराज्यी बसों, बीएस- 6 डीजल बसों को छोड़कर अन्य कई तरह के वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि, जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल, पाबंदियों से दिल्ली में कई जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर कुछ जरूरी चीजों की सप्लाई लंबे समय तक बाधित रही तो इसका असर संबंधित चीजों की कीमत पर भी पड़ेगा।